इस तरह के जुर्म पर अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल कैद तक की सजा होगी। अध्यादेश विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद इससे संबंधित नियमावली बनेगी कि किस तरह के अपराध में कितना जुर्माना लगना है
रांची। झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारी जुर्माने का एलान किया है। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने नए अध्यादेश (झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश) को मंजूरी दे दी है। अब इस तरह के जुर्म पर अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल कैद तक की सजा हो सकती है। अध्यादेश विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद इससे संबंधित नियमावली बनेगी कि किस तरह के अपराध में कितना जुर्माना लगना है और सजा का क्या प्रावधान होगा। राज्य सरकार अब जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधी अध्यादेश पर राज्यपाल की अऩुमति लेगी। इसके बाद यह लागू हो जाएगा। छह माह के भीतर इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
इन निर्देशों की अवहेलना की तो आएंगे दायरे में
मास्क लगाकर निकलें घर से बाहर, सार्वजनिक स्थलों पर इसके बगैर नहीं जाना है
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने की है मनाही
सार्वजनिक समारोह नहीं होंगे, कोई आयोजन नहीं होगा
शादी समारोह, श्राद्धकर्म एवं अन्य सामाजिक आयोजन में अनुमति आवश्यक, अधिकतम 50 लोग शादी में और श्राद्धकर्म में 20 लोग रहेंगे मौजूद
रात्रिकालीन कर्फ्यू का अनुपालन
एक-दूसरे के बीच न्यूनतम दो फुट की दूरी का अनुपालन करना होगा
बिना अनुमति राज्य के बाहर नहीं जा सकते, बाहर से आने वाले रहेंगे होम क्वारंटाइन
पाजिटिव पाए जाने या किसी प्रकार के लक्षण मिलने पर जिला प्रशासन को सूचित करना
किसी संदिग्ध मरीज के साथ तिरस्कार पूर्ण कार्रवाई नहीं करना
किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन नहीं
आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी तमाम प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करना
अनुमान जताया जा रहा है कि मास्क न पहनने और शारीरिक दूरी का पालन न करने को लेकर झारखंड सरकार द्वारा तय की गई यह सजा देश में सबसे बड़ी है। बता दें कि राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। यहां अब तक 6682 कोरोना के मामले आ चुके हैं। इसमें से 77 लोगों की मौत हो गई है और 3048 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बुधवार को झारखंड में 439 कोरोना के नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। अभी 3557 कोरोना मरीज सक्रिय हैं। इनका इलाज चल रहा है।