दिल्लीः निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें घटाई गई

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दिल्ली सरकार का कहना है कि यह फैसला निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित 100 फीसदी बेड पर लागू होगा, इसलिए निजी अस्पतालों को कोरोना के मरीजों का अब एक तिहाई खर्च में इलाज करना होगा

नयी दिल्लीः आखिरकार दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 इलाज का रेट आधा घटा दिया है। अब निजी अस्पतालों में कोविड-19 आइसोलेशन बेड का शुल्क 8,000 से 10,000 रुपये, जबकि वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड का शुल्क 15,000 से 18,000 रुपये तय करने का आदेश जारी कर दिया। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने केंद्रीय गृह अमित शाह की ओर से गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।
 
बता दें कि नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। 19 जून को समिति ने दिल्ली के किसी भी अस्पताल में कोरोना वायरस आइसोलेशन बेड का शुल्क 8,000 से 10,000 रुपये तथा वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड का शुल्क 15,000 से 18,000 रुपये प्रतिदिन तय करने की सिफ़ारिश की थी। दिल्ली सरकार ने बीते 18 जून को प्रयोगशालाओं में होने वाली कोविड-19 जांच की दर 2,400 रुपये तय करने का आदेश जारी किया था।
 
आदेश में कहा गया है कि सभी निजी अस्पतालों के लिए आइसोलेशन बेड की नई दर 8,000-10,000 रुपये तय की गई है, जबकि बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के बेड का शुल्क 13,000-15,000 रुपये और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में बेड का शुल्क 15,000-18,000 रुपये तय किया गया है.इन शुल्कों में पीपीई की लागत भी शामिल हैं। 
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दिल्ली में 2,000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव: रिपोर्ट

संक्रमित स्वास्थ्यकर्मियों में से 1,207 डॉक्टर और नर्स दिल्ली के नौ बड़े कोरोना अस्पतालों के हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना से संक्रमित हुए स्वास्थ्यकर्मियों का कोई आंकड़ा नहीं दिया है।
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, ‘केंद्र की समिति ने निजी अस्पतालों में 60 फीसदी कोरोना बेड कम दर पर उपलब्ध कराने की सलाह दी थी। उससे बहुत कम बेड कम दाम पर उपलब्ध हो रहे थे। अब 100 फीसदी बेड कम दाम पर उपलब्ध होंगे।’ हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ये दरें निजी अस्पतालों की कुल बेड क्षमता के अधिकतम 60 फीसदी कोविड-19 बेड पर लागू होंगी।
दिल्ली सरकार का कहना है कि यह फैसला निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित 100 फीसदी बेड पर लागू होगा, इसलिए निजी अस्पतालों को कोरोना के मरीजों का अब एक तिहाई खर्च में इलाज करना होगा। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के बेड पर सब्सिडी भी दी जाएगी। 

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