पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर भी यह नियम 15 सितंबर से 2018 से यह नियम लागू होगा
नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट के नमों में अहम बदलाव किए हैं| अब डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वाले व्यक्ति का नाम लिखना जरूरी होगा| डीडी के अलावा पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर भी यह नियम लागू होगा| 15 सितंबर से 2018 से यह नियम लागू होगा| दरअसल मनी लांड्रिंग की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है|
बैंक की शाखा से डिमांड ड्राफ्ट की खरीद करने वाले का नाम भी डीडी के फ्रंट पर लिखा होगा| मौजूदा नियमों के मुताबिक डीडी में सिर्फ उस संस्था या व्यक्ति के नाम का ही जिक्र किया जाता है, जिसे भुगतान किया जाता है|
आरबीआई के फैसले के तहत अगर आपने किसी भी व्यक्ति, संस्थान के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है तो उस पर बनवाने वाले का भी नाम लिखा जाएगा जबकि पहले इस पर सिर्फ उसी का नाम लिखना होता था जिसके लिए आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है| इसके लिए रिजर्व बैंक ने नया निर्देश जारी कर दिया है|
काले धन पर लगाम लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने ये कदम उठाया है और इसके तहत अब रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों से लेकर पेमेंट्स बैंकों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं| इसके बाद बैंकिंग सिस्टम में और पारदर्शिता आने की उम्मीद है| 15 सितंबर 2018 के बाद बनने वाले डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर जारी करवाने वाले का नाम लिखना जरूरी होगा|