प्रदूषण सर्टिफिकेट के बगैर नहीं होगा वाहन का बीमा : इरडा

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बीते साल शीर्ष कोर्ट ने एक मामलेकी सुनवार्इ के दौरान बीमा कंपनियों को कहा था कि वे वाहन का बीमा तब तक न करें जब उसे मान्य PUC सर्टिफिकेट न मिला हो

 
नर्इ दिल्ली: उत्सर्जन के नियमों को तोड़ना महंगा पड़ेगा। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीमा नियामक इरडा ने सख्त रुख अपना लिया है। उसने कहा है कि बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों का बीमा नहीं किया जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने बीते साल ही अगस्त में एक मामले की सुनवार्इ करते हुए बीमा कंपनियों को कहा था कि वे वाहन का बीमा तब तक न करें जब उसे मान्य पीयूसी सर्टिफिकेट न मिला हो।

बीमा कंपनियों को कंट्रोल करने वाली  इरडा ने सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन सबको निर्देश दिया गया है कि वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट के बगैर वाहन का बीमा न किया जाए। वाहन बीमा का हर साल नवीनीकरण कराना पड़ता है। इरडा के निर्देश इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आए हैं।
 
अब हर वाहन मालिक के लिए जरूरी है कि उसके पास मान्य पीयूसी सर्टिफिकेट हो। तभी वह निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा कर पाएगा। इस तरह के सर्टिफिकेट के बगैर वाहन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवार्इ की जा सकती है। ऐसा इरडा ने अपनेे आदेश मेंं कहा है।

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