आज आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख

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सीबीडीटी की तरफ से मनी लान्ड्रिंग एक्ट के तहत बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य हो जा चुका है। ऐसे में लिंक नहीं कराया तो शनिवार को हर हाल में ये काम कर लीजिए।

नई दिल्ली: आपने अगर अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आनेवाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने की समयसीमा आज 30 जून को खत्म हो रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से मनी लान्ड्रिंग (पीएमएलए) एक्ट के तहत बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य किया जा चुका है। ऐसे में यदि आपने इन्हें लिंक नहीं कराया है तो शनिवार को हर हाल में ये काम कर लीजिए, नहीं तो आप कई तरह की मुश्किल में फंस सकते हैं।
 
सरकार ने इस बार ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार और पेन को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ चुकी है। गौरतलब है कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा। सरकार ने पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है।
 
यदि आप आज शनिवार को इन दोनों को लिंक कराने से चूक गए तो आपको आयकर रिफंड से वंचित होना पड़ सकता है। साथ ही कई अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सीधे खाते में पैसा आने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने 80 साल से ज्यादा उम्र के कर दाताओं, एनआरआई और जम्मू-कश्मीर व असम, मेघालय के निवासियों को फिलहाल आधार और पैन को लिंक कराने से छूट दी हुई है।

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