संवाददाता, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में अब शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, योगी सरकार ने आज यह फैसला लेते हुए महिला कल्याण विभाग को नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है। अब सभी धर्मों के लोगों को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। गौरतलब है कि योगी सरकार ने विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की तैयारी कर ली थी जिसके लिए महिला कल्याण विभाग को नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। इसके बाद से कई राज्यों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल ने शादी के रजिस्ट्रेशन को अपने यहां अनिवार्य करने के नियम लागू कर दिए हैं। इन राज्यों में पंजीकरण न कराने वालों से जुर्माना भी वसूला जाता है।
अखिलेश यादव के शासनकाल में भी 2015 में मंत्री अहमद हसन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों में मुस्लिम समुदाय को छूट देने की खबरें भी मीडिया में आई थीं, लेकिन आखिरी में कोई नियम नहीं बन सका।