इंसुलिन पर टैक्स रेट 12 से घटाकर 5% कर दिया गया
इंसुलिन पर टैक्स रेट 12 से घटाकर 5% कर दिया गया। टोमैटो कैचअप, पैक्ड फूड्स और मसाले समेत कई फूड प्रोडक्टस के रेट भी कम किए गए। कंप्यूटर प्रिंटर पर 28 फीसदी टैक्स की बजाय 18%, काजू पर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी GST करने का फैसला किया गया है।
राय तपन भारती/नई दिल्ली
जीएसटी काउंसिल ने कई तरहे के उत्पादों और सेवा पर GST की दरों में सुधार करने का फैसला किया है। खासतौर पर किसानों को राहत देते हुए काउंसिल ने ट्रैक्टर कंपोनेंट्स को 28 % के स्लैब से हटाकर 18% में शामिल करने का फैसला किया है।
काजू पर टैक्स घटा: बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कंप्यूटर प्रिंटर पर 28 फीसदी टैक्स की बजाय 18% GST लगाने का फैसला लिया है। यही नहीं काजू पर टैक्स को भी 18 फीसदी से घटाकर 12 पर्सेंट करने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि काउंसिल की अगली मीटिंग अब अगले रविवार यानी 18 जून को होगी।
जेटली ने कहा, ‘‘जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन की सीमा 75 लाख कर दी है। यानी, 50 लाख की बजाय अब 75 लाख के टर्नओवर वाला बिजनेस जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगा। इसके तीन तरह के कारोबारियों को फायदा होगा।’
आज काउंसिल की बैठक में इंसुलिन पर टैक्स रेट 12 से घटाकर 5% कर दिया गया। टोमैटो कैचअप, पैक्ड फूड्स और मसाले समेत कई फूड प्रोडक्टस के रेट भी कम किए गए हैं। 75 लाख तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी के दायरे से छूट दी गई है। पहले यह सीमा 50 लाख रुपए सालाना टर्नओवर थी।
‘‘ट्रेडर एक फीसदी टैक्स देगा। वहीं, मैन्युफैक्चरर पर 2 फीसदी और होटल कारोबारियों पर 5 फीसदी टैक्स देकर जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकते हैं। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में लॉटरी, सेनेटरी नैपकिन समेत कई अन्य चीजों पर टैक्स रेट का फैसला होगा।”
इन चीजों पर टैक्स घटा
– इंसुलिन पर 12% से घटाकर 5%
– स्कूल बैग्स पर 28% से घटाकर 18%
– एक्सरसाइज बुक्स पर 18% से घटाकर 12%
– कंप्यूटर प्रिंटर 28% से घटाकर 18%
– अगरबत्ती पर 12% से घटाकर 5%
– काजू पर 12% घटाकर 5%
– डेंटल वैक्स पर 28% से घटाकर 8%
– प्लास्टिक बेडस् पर 28% से घटाकर 18%
– प्लास्टिक टर्पोलिन पर 28% से घटाकर 18%
– कलरिंग बुक्स पर 12% से घटकर 0
– प्री-कॉस्ट कंक्रीट पाइप्स पर 28% से घटाकर 18%
– कल्टरी पर 18% से घटकर 12%
– ट्रैक्टर कंपोनेंट्स पर 28% पर 28% से घटाकर 18%