महाराष्ट्र के राज्यपाल ने आदर्श घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी। राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के इस कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा किये जाने के कुछ दिनों बाद यह अनुमति दी।
राज्यपाल कार्यालय ने एक अधिकारी ने बताया, ‘महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने आज आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मामले में सीबीआई को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर सीआरपीसी की धारा 197, भांदसं की धारा 120-बी (षड्यंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलाने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।’
उन्होंने बताया कि आठ अक्तूबर 2015 को मुंबई में सीबीआई के संयुक्त निदेशक ने न्यायमूर्ति पाटिल आयोग की जांच रिपोर्ट और आपराधिक संशोधन के आवेदन पर मुंबई उच्च न्यायालय की टिप्पणियों जैसे अतिरिक्त और ताजा सामग्री के अधार पर सीआरपीसी की धारा 197 के तहत चव्हाण पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी थी।