दस्तावेजों के अनुवाद के लिए सलमान की याचिका HC में मंजूर

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salmanमुंबई- हाई कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामले के कुछ दस्तावेज क्षेत्रीय भाषाओं में हैं और अभिनेता के वकील अमित देसाई ने आग्रह किया है कि इनका अंग्रेजी अनुवाद मुहैया कराया जाए ताकि अपील पर सुनवाई हो सके वह आगामी 20 जुलाई तक उन दस्तावेजों की अनुवाद की हुई प्रति सौंपें जिनकी मांग अभिनेता सलमान खान ने 2002 के हिट-ऐंड-रन मामले में खुद को सुनाई गई पांच साल की सजा के खिलाफ अपील के संदर्भ में की है। उन्होंने कहा कि अगर ‘गायब’ दस्तावेजों की अदालत को जरूरत नहीं होती तो वह इसके लिए जोर नहीं देंगे, लेकिन अगर इनकी अपील पर सुनवाई के लिए जरूरत है, तो प्रशासन को इसको लेकर निर्देश दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने लंबी तारीख देने से मना कर दिया और मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित किया।

उधर सलमान सुनवाई के लिए आज अदालत में नहीं पहुंचे। उनकी बहन अलवीरा मौजूद थीं। सलमान खान जमानत पर बाहर हैं। हाई कोर्ट ने आठ मई को सलमान की सजा की तामील पर रोक लगा दी थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया था। सलमान ने सत्र अदालत की ओर से पाए गए इन तथ्यों को चुनौती दी है कि घटना के समय अभिनेता ने शराब पी रखी थी और वह नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे।
अभिनेता का कहना है कि अदालत ने उन्हें गैरइरादतन हत्या के आरोप के तहत गलत ढंग से दोषी ठहाराया है, क्योंकि उनको कोई जानकारी नहीं थी कि दुर्घटना हो जाएगी।